चारधाम रोड प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, चीन सीमा तक होगी सेना की पहुंच

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उत्तराखंड में चार धाम चारधाम सड़क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की ने हरी झंडी दे दी है। सुरक्षा संबंधी खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व न्यायाधीश एके सीकरी की अगुवाई में एक निगरानी समिति का भी गठन किया, जो समय-समय पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देती रहेगी।

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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए राहत भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की इजाजत दे दी जिसके बाद डबल लेन हाइवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत न्यायिक समीक्षा में सेना के सुरक्षा संसाधनों को तय नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा कि हाइवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नहीं है। रक्षा मंत्रालय का कहना था कि इस सड़क के निर्माण से भारत की फौज को सीमा तक टैंक और हथियारों के साथ पहुंचने में काफी आसानी होगी और पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक NGO ने सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा डबल लेन बनाने को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश की रक्षा ज़रूरतों के आधार पर सरकार की अधिसूचना को सही ठहराया, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं पर नज़र रखने के लिए पूर्व जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया। कमिटी सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी।

चीन की सीमा तक पहुंचने में होगी आसानी

बता दें, इस सड़क परियोजना से भारतीय सेना चीन से लगने वाली सीमा तक आसानी से पहुंच सकती है। बीते लंबे समय से चीन के साथ भारत की सीमा विवाद है। चीन अपनी सीमा पर सैनिकों की भारी तैनाती कर रखा है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन सीमा तक जल्दी पहुंचने के लिए यह प्रोजेक्ट जरूरी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि हाल के दिनों में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। यह अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है।

सड़क की चौड़ाई 10 मीटर करने की इजाजत

बता दें, 12 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली चारधाम परियोजना के पूरे हो जाने पर उत्तराखंड के शहर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक आसानी से पहुंच हो जाएगी। सबसे बड़ी बात की परियोजना पूरी होने के बाद हर मौसम में इन शहरों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अब सड़क की चौड़ाई 10 मीटर करने की इजाजत भी दे दी है।

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