अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। इन नियमों के लागू होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए (RTO) के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्रीय परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के संशोधित नियम के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ (RTO) में टेस्ट देने का इंतजार नहीं करना होगा । आप डीएल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल (Driving Training School) में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद आपको वहीं से टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने वालों को स्कूल एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट के बेस पर आपका डीएल बनाया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए मंत्रालय की तरफ से शिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दो हिस्सों में बांटा गया है । लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के लिए कोर्स की अवधि चार हफ्ते की है, जो 29 घंटे चलेगी. प्रैक्टिकल के लिए आपको सड़कों, हाइवे, शहर की सड़क, गांव के रास्ते, रिवर्सिंग और पार्किंग आदि प्रैक्टिकल के लिए 21 घंटे का समय देना होगा। बाकी के 8 घंटे आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी।