उत्तराखंड में कोरोना वायरस की नई SOP जारी, शादी समारोह के लिए बनाए गए ये नियम

0
882
Listen to this article

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में शासन ने रविवार शाम को जनता की सुरक्षा हेतु नई गाइडलाइन जारी की है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: चुनाव आयोग का डंडा, इस IAS को पद से हटाया

एक बार फिर नाइट कर्फ्यू को रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक जारी रखा है। इसके अलावा राज्य के स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। 22 जनवरी तक राजनीतिक रैली और धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।

जबकि विवाह समारोह के लिए भी रूल बनाया गया है, जिसके तहत बैंकट हॉल में क्षमता के 50% लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। वहीं सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों को भी 22 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है।

राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, सभा हाल आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे।

राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की 22 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डिनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।

खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 22 जनवरी तक बन्द रहेंगे, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here