उत्तराखंड: मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए जरूरी हैं ये नियम

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देहरादून: 2022 विधानसभा चुनाव की मतगण्ना कल 10 मार्च हो गी। मतगणना स्थल पर उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी या फिर उनके पास 48 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने चुनाव आयोग के इन निर्देशों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए भेजा है। काउंटिंग सुबह आठ बजे से शुरू होने जा रही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत पहले जहां एक कक्ष में 14 टेबल लगती थीं, वहीं अब सिर्फ सात टेबल ही लगेंगी। हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी का कोविड का प्रभाव कम होने के चलते सात के बजाए 14 टेबल का प्रस्ताव आया था, जिसे चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है।

बाकी जिलों में सात टेबल ही लगेंगी। चुनाव आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि पोलिंग एजेंट से लेकर बाकी सभी मतगणना स्थल पर पहुंचने वाले कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण होना जरूरी होगा या फिर उनके पास 48 घंटे पूर्व तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है।

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