नैनीताल: कोरोना के धीमी रफ्तार के बीच अब नैनीताल में भी मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप नैनीताल आ रहे हैं और बगैर मास्क के पाए या पकड़े जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने कोविड 19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मद्देजनर संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भॉति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर निकले पर मास्कए गमछा, रूमाल या दुपट्टा/स्कॉर्फ पहनना अनिर्वाय किया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड.19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप रू 500 से रू 1000 तक जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। उन्होने सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªट/नगर मजिस्टेªट/क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्ष को इसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये है।
पुलिस बाजारों में जाकर दुकानदारों और पर्यटकों व स्थानीय लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रही है। दरअसल गर्मी के दौरान दिल्ली समेत अन्य महानगरों में कोविड के मामले तेज़ी से सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ, इन्हीं स्थानों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों में पहुंच रहे हैं. इसे देखते हुए नैनीताल में मास्क अनिवार्य किया गया है।
नैनीताल डीएम का कहना है कि नैनीताल में पर्यटन के साथ ही कोविड से निपटने के इंतज़ाम भी करने हैं। अगर मामले बढ़ेंगे तो नियमों को और कठोर किया जा सकता है।