अगर आपके पास भी वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वह उन्हें 12 मार्च तक ऑनलाइन अपडेट करा लें। अगर ऐसा न किया गया तो डीएल की अवधि समाप्त हो जाएगी। दरअसल, परिवहन मंत्रालय की ओर से इस तरह के आदेश आए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इसके तहत घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन का भी काम हो रहा है।
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मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी। बता दें कि डीएल की पूरी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल के माध्यम से ही होनी है। इसके लिए डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं। नहीं तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस बन सकेगा। लाइसेंस में किसी अन्य तरह का संशोधन भी नहीं हो सकेगा। उन्हें नए सिरे से पूरी प्रक्रिया से गुजरकर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।
आपको बता दें कि वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का तेजी से नवीनीकरण आदि के आवेदन आ रहे हैं।