31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये काम, वरना हो सकती है परेशानी

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दिसंबर का महीना लगभग खत्म ही होने वाला है और नया साल आने वाला है। आयकरदाताओं के लिए साल का आखिरी महीना काफी जरूरी होता है। कई ऐसे जरूरी वित्तीय काम है जिनकी डेडलाइन 31 दिसंबर की है। ऐसे में अगर आप ने भी ये काम तय सीमा से पहले नहीं निपटाए तो आपको भी करदाताओं को जुर्माना, ब्याज और दूसरी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ये आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है। चलिए इस आर्टिकल में उन कामों को जान लेते है।

अगर आप भी ऐसे टैक्सपेयर है जो तय समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत डिले या रिवाइज्ड ई-रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर दायर करने का आखिरी मौका

अगर आप भी 15 दिसंबर तक मूल आईटीआर नहीं पाए थे तो इसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर है। ऐसे टैक्सपेयर अब 31 दिसंबर तक मूल आईआर भर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर मैक्सिमम 5000 तक की लेट फीस लग सकती है। तो वहीं अगर टैक्स पेयर की सालाना आय पांच लाख से कम है तो उनके लिए लेट फीस 1000 तक तय हुई है। इसके साथ ही बकाया टैक्स पर ही ब्याज लगेगा।

रिवाइज्ड रिटर्न

इसके साथ ही अगर आपने आईटीआर रिटर्न भर दिया था लेकिन रिटर्न में उन्हें कोई गलती सही करनी है। तो वो लोग भी 31 दिसंबर तक रिवाइज्य अपडेटेल रिटर्न डाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 25 से 50 प्रतिशत तक एक्स्ट्रा जुर्माना देना होगा।

आधार पैन लिंक की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर Aadhaar PAN

आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर ही है। जिनका आधार 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना था। उनके लिए आधार को पैन से लिंक करवाना जरूरी है। 31 दिसंबर 2025 को इसकी आखिरी डेट है। लिंक न कराने पर पैन कार्ड इन एक्टिव हो सकता है।

कैसे कर सकते हैं आधार-पैन लिंक?

आधार-पैन लिंक के लिए आपको आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।

वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।
पैन और आधार नंबर सेलेक्ट करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें ।

UIDAI से वेरिफिकेशन के लिए परमिशन दे।

प्रक्रिया पूरी होने पर लिंक का मैसेज दिखेगा।

इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN आधार नंबर>

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