देहरादून : उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को 26 जनवरी से लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और कानून सुनिश्चित करने वाले इस ऐतिहासिक कदम के तहत तैयार की गई नियमावली को विधायी विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि समान नागरिक संहिता इस माह लागू होगी। इसके लिए ब्लॉक स्तर के कार्मिकों को 20 जनवरी तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रक्रिया के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है, जिसमें पंजीकरण से लेकर शुल्क भुगतान तक की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होगी।
20 जनवरी को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस नियमावली को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। बैठक में समान नागरिक संहिता के प्रविधानों और शुल्क से जुड़े प्रावधानों पर विशेष चर्चा होगी। शुल्क निर्धारण को लेकर मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों में एकरूपता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता राज्य के सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने की है। उन्होंने इस कानून को समय पर लागू करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है।